नई दिल्ली: महिला के शरीर पर टैटू के कारण दिल्ली हाईकोर्ट ने रेप के आरोपी को जमानत दे दी महिला ने आरोप लगाया था कि आरोपी ने उसकी बाह पर जबरदस्ती अपने नाम का टैटू बनाया था हाईकोर्ट ने कहा कि यदि महिला की ओर से प्रतिरोध हो रहा है तो उसकी बांह पर टैटू बनाना बहुत मुश्किल काम है आरोपी ने दावा किया कि महिला के साथ रिलेशन में था ब्रेकअप हो जाने के बाद महिला ने उसके खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज करा दिया था

न्यायधीश रजनीश भटनागर ने अपने फैसले में कहा कि मेरे विचार में टैटू बनाना एक कला है और इसे बनाने में एक विशेष मशीन की जरूरत पड़ती है| न्यायाधीश रजनीश ने कहा की पहली बात तो टैटू बनाना इतना आसान नहीं है और दूसरी बात अगर सामने से प्रतिरोध हो रहा है तो किसी की बांह पर टैटू बनाना और भी मुश्किल काम है |

महिला ने आरोप लगाया कि शख्स ने उसे मजबूर किया था कि वह उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए इसके अलावा आरोपी महिला को डराता और धमकाता भी था| महिला ने बताया कि उसके और आरोपी के बीच 2016 19 के बीच शारीरिक संबंध जारी थे ,आरोपी ने कहा कि शिकायतकर्ता जो कि शादीशुदा है| उसको प्यार करती थी और दावा करती थी कि वह दोनों एक रिश्ते में है|
आरोपी ने बताया कि f.i.r.दर्ज तभी हुई जब वह संबंधों को बनाए रखने के लिए उसे समझाने में विफल रही| आरोपी ने उस टैटू के फोटो भी दिखाएं जो की महिला के बांह पर बने हुए थे और इसके अलावा अपने साथ नहीं हुई कुछ सेल्फी भी दिखाई ही नहीं आरोपी ने बताया कि महिला ने ही उसे फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी और दोनों ने साथ मिलकर कई त्यौहार भी मनाए थे |