सम्पत्ति कर के अधिभार में 25 प्रतिशत से 100 प्रतिशत एवं जलकर के अधिभार में 50 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक की छूट का लाभ उठाएं प्रतिशत
रीवा । म.प्र.शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा दिनांक 14 मार्च 2022 को प्रदान किये गये आदेश के परिपेक्ष्य में सम्पत्तिकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रूपये पचास हजार तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 100 प्रतिशत की छूट, जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रूपये पचास हजार से अधिक तथा रूपये एक लाख तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट, जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रूपये एक लाख से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 25 प्रतिशत की छूट दी जा रही है। इसी प्रकार जल उपभोक्ता प्रभार/जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रूपये दस हजार तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 100 प्रतिशत की छूट, जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रूपये दस हजार से अधिक तथा रूपये पचास हजार तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 75 प्रतिशत तक की छूट, जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रूपये पचास हजार से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट दी जा रही है। यह छूट प्रतिदिन प्रातः 10 बजे से सांयकाल 6 बजे तक कार्यालय नगर पालिक निगम रीवा में एवं चारों जोन कार्यालयों में दी जा रही है। निगम आयुक्त श्री मृणाल मीना ने रीवा शहर के नागरिकों से अनुरोध किया है कि वह अपने भवन/भूमि का सम्पत्तिकर, जलकर उपभोक्ता प्रभार में शासन द्वारा पुनः दी गई अधिभार में विशेष छूट का लाभ उठावें और राशि जमा कराकर नगर विकास में सहभागी बनें।
