पीएससी ने परीक्षा तारीख की घोषणा की

रायपुर [दबंग प्रहरी] । छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने गृह जिले में परीक्षा केंद्र नहीं होने पर ही यात्रा भत्ता देने का आदेश जारी किया है। गृह जिले में परीक्षा केंद्र नहीं होने पर परीक्षार्थियों को पास के परीक्षा केंद्र तक के लिए ही यात्रा भत्ता दिया जाएगा। पीएससी की प्यून समेत भविष्य में होने वाली सभी परीक्षाओं में यह नियम लागू होगा। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग सामान्य प्रशासन विभाग में प्यून के 80 और आयोग में 11 पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा लेने जा रहा है।
पीएससी ने बुधवार को परीक्षा की तारीख और केंद्रों की घोषणा कर दी है। आयोग की अधिसूचना के अनुसार परीक्षा 25 सितंबर रविवार को दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक ली जाएगी। पीएससी समेत अन्य परीक्षा देने के लिए शहर से बाहर परीक्षा केंद्र तक आने-जाने के लिए यात्रा भत्ता दिया जाता है। अब पीएससी ने गृह जिले में परीक्षा केंद्र नहीं होने की स्थिति में ही पास के केंद्र तक के लिए यात्रा भत्ता देने का आदेश जारी किया है।

वर्ष 2011 में जारी आदेश का दिया हवाला
पीएससी ने इसके लिए वित्त विभाग द्वारा 7 जून 2011 को जारी आदेश का हवाला दिया है। पीएससी का कहना है कि कई परीक्षार्थी गृह जिले के बाहर परीक्षा केंद्र का चयन करते हैं, इसके बाद यात्रा भत्ता की मांग करते हुए दावा प्रस्तुत किया जाता है। ऐसे में गृह जिले में परीक्षा केंद्र नहीं होने पर ही पास के केंद्र के लिए यात्रा भत्ता दिया जाएगा।
आयोग सामान्य प्रशासन विभाग में प्यून के 80 और आयोग में 11 पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा लेने जा रहा है। पीएससी ने बुधवार को परीक्षा की तारीख और केंद्रों की घोषणा कर दी है। आयोग की अधिसूचना के अनुसार परीक्षा 25 सितंबर रविवार को दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक ली जाएगी।