न्यू दिल्ली। केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। दिवंगत सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के दिव्यांग बच्चों को पारिवारिक पेंशन में बढ़ोतरी होगी। इस महत्वपूर्ण निर्णय के बारे में जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसे बच्चों की गरिमा और देखभाल पर जोर दिया है। ये फैसला विशेष योजना के अनुरूप है। उन्होंने कहा, यह निर्णय दिव्यांगों की बेहत आर्थिक स्थिति चाहता है। जिन्हें अधिक मेडिकल देखभाल और वित्तीय सहायता की आवश्यकता होती है।


केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सीसीएस (पेंशन) नियम 1972 के तहत परिवार पेंशन के अनुदान के लिए मृत सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगी के बच्चे या परिजन पात्र होते हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र ने विकलांग बच्चे या भाई-बहन के संबंध में पारिवारिक पेंशन की पात्रता के लिए आय मानदंड की समीक्षा की है। वह निर्णय लिया है कि यह उनके मामले में हकदार राशि के अनुरूप होगा। सिंह ने बताया कि पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग को निर्देश जारी कर दिए हैं।
विभाग को कहा है, मृत सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगी का कोई बच्चा या भाई, जो मानसिक या शारीरिक रूप से विकलांग है, वह जीवन भर पारिवारिक पेंशन के लिए पात्र होगा। अगर कुल आय पारिवारिक पेंशन के अलावा, सामान्य दर पर हकदार पारिवारिक पेंशन से कम है। केंद्रीय मंत्री सिंह ने कहा कि नए आय मानदंड और सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी या पिछले पारिवारिक पेंशनभोगी की मृत्यु के समय पारिवारिक पेंशन देने की अन्य शर्तों का भी ध्यान रखा जाएगा।