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गया ।  लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 द्वितीय अपील के तहत ज़िला पदाधिकारी, गया श्री अभिषेक सिंह द्वारा आज वर्चुअल माध्यम से कुल 20 मामलों की सुनवाई की गई, जिसमें कुछ मामलों का निष्पादन ऑन द स्पॉट किया गया।
अपीलार्थी अखिलेश शर्मा, प्रखंड कोंच एवं सरस्वती देवी, बुनियादगंज, मानपुर, गया द्वारा लू लगने से मृत्यु होने पर आपदा से मुआवजा दिलवाने हेतु लोक शिकायत के तहत आवेदन दिया गया था, जिसमें जिला पदाधिकारी, गया श्री अभिषेक सिंह द्वारा मामले की जांच करवाई गई। जांचोपरांत पाया गया कि मृतक का पोस्टमार्टम नहीं हुआ है, जिस कारण उन्हें आपदा राशि का लाभ नहीं मिल सका। जिलाधिकारी ने अपीलार्थी से इस संबंध में पूछताछ कि बताया गया कि उन्हें जानकारी के आभाव के कारण पोस्टमार्टम नहीं कराया। जिला पदाधिकारी ने प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी एवं प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी की एक कमिटी का गठन किया गया, जो मृतक के मृत्यु का कारण को स्पष्ट जांच करते हुए अगली सुनवाई तिथि में प्रतिवेदन देना सुनिश्चित करेंगे। यदि जांच रिपोर्ट में मृतक की मृत्यु आपदा के कारण हुई होगी, तो नियमानुसार उनके आश्रितों को मुआवजा की राशि दिया जाएगा।
अपीलार्थी दिलीप कुमार सिंह, अतरी द्वारा नल जल योजना के तहत रास्ता को अतिक्रमण कर सड़क किनारे पानी टंकी, बोरिंग तथा दोनों तरफ गौशाला निर्माण कर कब्जा कर लिए जाने के संबंध में आवेदन दिया गया था, जिसमे जिला पदाधिकारी, गया द्वारा अंचलाधिकारी, अतरी को निदेश दिया कि 01 माह के अंदर मामले की जांच करे एवं जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराते हुए अतिक्रमणवाद अभिलेख खोलकर दोनों पक्षों को नोटिस निर्गत करते हुए अतिक्रमण आदेश पारित कर नियमानुसार अतिक्रमणमुक्त कराना सुनिश्चित करें।

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