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फिक्स डिपोजिट के लालच में सौतेले बेटे की ह्त्या करने वाली सौतेली मां को आजीवन कारावास

सौतेले  बेटे को चाय में जहर देकर की थी हत्या

ग्वालियर [दबंग प्रहरी]।  ग्वालियर   में फिक्स डिपोजिट के लिए सौतेले बेटे को चाय में जहर देकर हत्या करने वाली मां को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जिला एवं सत्र न्यायालय ने इस कलयुगी मां को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है। मृतक बेटे की पहली मां की मौत सड़क हादसे में हुई थी। उसके बीमा क्लेम के 12 लाख रुपए की FD के लालच में सौतेली मां ने बेटे की जान ली थी। कोर्ट ने इस मामले को काफी गंभीरता से सुना है और सजा सुनाई है।

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बच्चे को मारकर FD के पैसे हड़पना चाहती थी
बता दें कि जिस मां को कोर्ट ने बेटे की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उसका सौतेले बेटे नितिन परिहार की उम्र घटना के समय सिर्फ 8 साल थी। नितिन की सगी मां सीमा का एक सड़क दुर्घटना में निधन हो गया था। उसे मोटर क्लेम के जरिए 12 लाख रुपए की राशि कोर्ट से मंजूर हुई थी। पिता राजू परिहार ने अपने बेटे के नाम से इन रुपए की FD कर दी थी। लेकिन नितिन की सौतेली मां आराधना इसी राशि को किसी तरह हड़पना चाहती थी। राजू परिहार ने तीन शादियां की थीं। उसकी दूसरी पत्नी का नितिन एक ही लड़का था। दूसरी पत्नी सीमा की मौत के बाद आराधना उर्फ जूली से राजू ने तीसरी शादी कर ली थी। आराधना उर्फ जूली अपने सौतेले बेटे नितिन को काफी परेशान करती थी। वो उसे छोटी-छोटी बातों पर मारती पीटती रहती थी।

ऐसे समझिए पूरा मामला
यह घटना 22 सितंबर 2021 को हुई थी। राजू परिहार अपनी बेटी को लेकर उसके ननिहाल छोड़ने गया था। इसी दौरान सौतेली मां आराधना ने नितिन को चाय पीने के लिए दी। चाय पीने के बाद उसकी तबीयत खराब होने लगी। पिता के घर लौटने पर नितिन ने बताया कि उसे सौतेली मां ने जब से चाय पीने को दी है तभी से उसकी तबीयत ठीक नहीं है। पिता, बेटे को लेकर बिरला अस्पताल पहुंचा लेकिन उसकी तबीयत बिगड़ती चली गई। तब उसे जयारोग्य चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। जहां कुछ ही देर बाद नितिन की मौत हो गई। अपने बेटे के बयान के आधार पर राजू ने अपनी ही पत्नी के खिलाफ हत्या का मुकदमा मुरार थाने में दर्ज कराया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य सबूतों से पता चला था कि चाय जहरीली थी।

13 गवाह पेश हुए, तब आया फैसला
इस मामले में अभियोजन ने कुल 13 गवाह पेश किए गए थे। आखिरकार एडीजे कोर्ट ने सौतेले बेटे की हत्या करने के मामले में सौतेली मां आराधना उर्फ जूली को दोषी माना और उसे उम्र कैद की सजा से दंडित किया। घटना के बाद से ही आराधना जेल में है।