रायपुर(दबंग प्रहरी)।धोखाधड़ी करने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर रोहनी कुमार पटेल की जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट के आदेश पर पंडरी पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी का जुर्म दर्ज किया था। साथ ही उसे न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आशीष वासनीकर की अदालत में पेश किया था। इस दौरान आरोपी डॉक्टर ने स्वयं को झूठे मामले में फंसाने का हवाला देते हुए जमानत याचिका लगाई थी। वहीं पीड़ित महिला बुंदकुंवर पटेल ने कोर्ट को बताया कि 2021 में डॉक्टर रोहनी कुमार पटेल ने अपने सड्डू स्थित करीब 6000 वर्गफीट जमीन का सौदा 2 करोड़ 13 लाख रुपए में किया था। एडवांस के रूप में साढ़े 48 लाख रुपए नगद लेने के बाद वह जमीन डॉक्टर ने दूसरे को बेचने का सौदा किया। कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जमानत याचिका को खारिज कर लिया।

