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अब आवंटित दुकानों के अनुबंध का नवीनीकरण होगा 30 वर्षीय

 रीवा । नगर पालिक निगम रीवा द्वारा निर्मित व आवंटित अचल सम्पत्तियाँ (भवन, दुकान, छत, भूमि) जिन्हें प्रीमियम एवं भाड़ा पर नीलामी से आवंटन पश्चात् उनका अनुबंध 35 माह के लिये किया जाता है, उनका नवीनीकरण मध्यप्रदेश नगरपालिका (अचल सम्पत्ति का अंतरण) नियम, 2016 के नियम 17 के अंतर्गत 30 वर्ष के लिये किये जाने के संबंध में निगम आयुक्त श्री मृणाल मीणा ने व्यापारियों के ज्ञापन पत्र पर नगरीय प्रशासन एवं विकास मध्यप्रदेश भोपाल से मार्गदर्शन चाहा। शासन द्वारा वर्तमान में प्रचलित मध्यप्रदेश नगरपालिका (अचल सम्पत्ति का अंतरण) नियम 2016 के संशोधित नियम 2021 के नियम 17 पट्टे का नवीनीकरण में प्रावधान अनुसार पट्टे की विहित कालावधि के अवसान होने के पश्चात् उसी प्रयोजन हेतु जिसके लिये सम्पत्ति मूल रूप से पट्टे पर अंतरित की गई थी, आगामी 30 वर्ष के लिये पट्टे के नवीनीकरण की शक्ति, नियम 5 (एक) में यथाविहित प्राधिकारी में विहित होगी। अतः मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम (अचल सम्पत्ति का अंतरण) नियम 2016 के संशोधित नियम 2021 के नियम 17 ’’पट्टे का नवीनीकरण’’ में विहित प्रावधानों के तहत प्रकरण में कार्यवाही किए जाने की अनुमति दी गई है। तत्पश्चात् कलेक्टर/प्रशासक श्री मनोज पुष्प द्वारा शासन के मार्गदर्शन अनुसार 35 माह के लिए अनुबंधित अचल सम्पत्तियों के अनुबंध का नवीनीकरण 30 वर्ष के लिए किये जाने का संकल्प पारित कर दिया गया है। इससे व्यापारियों को प्रत्येक 03 वर्ष में नवीनीकरण की कार्यवाही से मुक्ति मिलेगी और एक बार में उन्हे आवंटित अचल सम्पत्तियों का अनुबंध तीस वर्ष के लिए हो सकेगा। व्यापारियों की काफी समय से चली आ रही मांग अनुसार शासन द्वारा दी गई अनुमति, प्रशासक महो. द्वारा पारित संकल्प एवं निगम आयुक्त द्वारा की गई कार्यवाही हेतु व्यापारियों द्वारा धन्यवाद ज्ञापित किया गया है।

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