सेमरिया सेवा सहकारी समिति के पूर्व अध्यक्ष द्वारा अपने एक्सयूवी वाहन में दूसरे वाहन का नंबर लगा कर घूमने का लगा आरोप: मामला दर्ज
बिछिया | थाना प्रभारी बिछिया जगदीश सिंह ठाकुर ने बताया कि भागीरथी शुक्ला पिता जगदीश प्रसाद शुक्ला निवासी सेमरिया के विरुद्ध धारा 420 का अपराध दर्ज किया गया है। आरोपी के विरुद्ध संदीप मिश्रा पिता शेषमणि मिश्रा निवासी चिरहुला कालोनी थाना बिछिया ने शिकायत दर्ज करवाई थी। घटना तीन दिन पूर्व की है जब आरोपी भागीरथी शुक्ला सफेद रंग की एक्सयूवी वाहन में सवार होकर शहर में घूम रहा था। जिसमें वाहन का क्रमांक एमपी 17 सीबी 7203 लिखा हुआ था। शिल्पी प्लाजा के समीप अचानक उक्त वाहन में शिकायतकर्ता संदीप मिश्रा की नजर पड़ी तो उसके होश ही उड़ गये उन्होंने तत्काल पुलिस को जानकारी दी कि उनके वाहन का नंबर एक अन्य वाहन में लगा हुआ है। जिससे आशंका है कि यदि कोई अपराध उक्त वाहन से होता है तो पुलिस उसे आरोपी बना लेगी।


पुलिस को जानकारी लगते ही उक्त वाहन की तलास में लग गई और उसे अमहिया के समीप धर दबोचा। जिसमें सेवा समिति के पूर्व अध्यक्ष भागीरथी शुक्ला सवार थे और ड्राइवर वाहन चला रहा था।वाहन को बिछिया पुलिस थाना ले गई। जांच किये जाने पर पता चला कि दोनो ही वाहन एक ही एजेंसी से खरीदे गये थे। जिसमें से शिकायतकर्ता संदीप मिश्रा अपने वाहन का रजिस्ट्रेशन कराये थे और आरोपी के वाहन का रजिस्टेशन नहीं था। आरोपी उनके वाहन के नंबर का उपयोग अपने वाहन में कर रहा था।आरोपी भागीरथी शुक्ला की पत्नी वर्तमान में सिरमौर जनपद में जनपद सस्दय है। आरोपी पूर्व सेमरिया विधायक का समर्थक ही तथा उनके टोल नाके में मैनेजर भी है।