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इकरारनामा के बाद दूसरे को बेच दी जमीन: अपराध दर्ज

दुर्ग ।दुर्ग कोतवाली पुलिस ने शनिवार देर रात फर्जी दस्तावेज के आधार पर जमीन की धोखाधड़ी के मामले में जांच के आधार पर पचपेड़ी नाका रायपुर निवासी कस्तूरचंद लोढ़ा के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। उनके विरुद्ध शैलेंद्र नगर रायपुर निवासी किशोर सांखला ने शिकायत की थी। आरोपी के विरुद्ध धारा 420 के तहत केस दर्ज किया गया। मामले में जांच के बाद अन्य को भी आरोपी बनाए जाने की तैयारी है।

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पुलिस ने बताया कि किशोर और आरोपी कस्तूरचंद के बीच गंजपारा स्थित 9 खसरा नंबर 17/1, 17/10, 17/6, 17/12, 17/5, 17/9, 17/11, 17/7 व 17/8 की जमीन का 1 करोड़ में सौदा हुआ। इसके तहत कस्तूरचंद ने किशोर से बयान के तौर पर 29 लाख रुपए ले लिए। जमीन का इकरारनामा करने के बाद भी प्रार्थी को जमीन की रजिस्ट्री नहीं की गई। इसके बाद आरोपी ने बिक्री के लिए प्रस्तावित भूमि खसरा के एक हिस्से की जमीन को बेटे विनय जैन के नाम से दानपत्र लिख दिया। उक्त जमीन की दानपत्र लिखने के बाद बेटे के नाम से रजिस्ट्री भी कर दी। इसी तरह इकरारनामा के खसरा की एक जमीन को संजय गोयल पद्मनाभपुर दुर्ग निवासी को विक्रय कर दिया। बाकी खसरे नंबर की जमीन की रजिस्ट्री प्रार्थी के नाम से कर दी। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने थाने और तहसील कार्यालय में झूठा शपथ पत्र भी दिया। इसमें ऋण पुस्तिका गुमना बताया।