बड़ी ख़बर

काउंसलिंग के तीसरे राउंड के बाद भी निजी मेडिकल कॉलेज दे सकेंगे एडमिशन

 प्रदेश सरकार के आदेश को SC ने दिया झटका कहा सरकार का नियम असंवैधानिक है 

इंदौर. सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश सरकार को बड़ा झटका दिया है|सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि निजी मेडिकल कॉलेजों पर लागू किए गए सरकार के नियम अवैधानिक हैं| इससे निजी मेडिकल कॉलेजों और छात्रों को बड़ी राहत मिली है| निजी मेडिकलकॉलेज अब तीन राउंड की काउंसलिंग के बाद बची सीटों पर छात्रों को प्रवेश दे सकेंगे. सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के निजी मेडिकल कॉलेजों में खाली सीटों को 7 दिन में भरने के निर्देश दिए हैं|

गौरतलब है कि मध्य प्रदेश सरकार के नियम के मुताबिक 3 राउंड की काउंसलिंग के बाद बची सीटों पर निजी मेडिकल कॉलेज छात्रों को प्रवेश नहीं दे पाते थे|इस नियम के खिलाफ राज्य के निजी मेडिकल कॉलेज संचालकों की ओर से इंदौर हाई कोर्ट में याचिका लगाई गई थी| इस पर सुनवाई करते हुए  हाई कोर्ट ने निजी मेडिकल कॉलेजों को राज्य सरकार के नियमों से ढील देने से मना कर दिया था| इसके बाद संचालकों ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष याचिका दायर की थी| अब सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार के इस नियम को अवैधानिक करार दिया है|

cg

2 साल से ब्लॉक हो रही थीं कॉलेजों की सीटें

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस इंदिरा बैनर्जी की खंडपीठ ने अधिवक्ता सिद्धार्थ राधेलाल गुप्ता की ओर से दायर एसएलपी पर सुनवाई करते हुए मध्य प्रदेश सरकार के नियम को अवैधानिक करार दिया है| इस नियम के चलते तीसरे राउंड की काउंसलिंग के बाद प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में बची सीटें 2 साल से ब्लॉक हो रही थीं. मध्य प्रदेश सरकार ने 2018 में निजी मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए होने वाली कांउसलिंग के संबंध में ये नियम जारी किए थे|

दावेदार हैं तो सीट भरने की अनुमति मिलनी ही चाहिए- सुप्रीम कोर्ट

नियम के अनुसार 3 राउंड की काउंसलिंग के बाद भी अगर किसी कॉलेज में सीटें रिक्त रह जाती थीं तो उन्हें ब्लॉक कर खाली छोड़ दिया जाता था| सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि जब सीट हैं, दावेदार कतार में हैं तो भरे जाने की अनुमति मिलनी चाहिए. फैसले के बाद अब सरकार को प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में रिक्त सीटों को भरने के लिए विशेष काउंसलिंग करानी होगी| काउंसलिंग में एक सीट पर 10 दावेदार की व्यवस्था रखी जा सकती है. मेरिट के आधार पर प्रवेश मिलेगा|