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देश मे बाल श्रम अधिनियम का उल्लंघन हो रहा हैं – डॉ अमित सिंह

मध्यप्रदेश ठेका श्रमिक मजदूर कॉंग्रेस ने बाल श्रम जैसी कुप्रथा के खिलाफ नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से फैलायी जागरूकता

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सतना । आज दिनांक 12 जून को बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर मध्यप्रदेश ठेका श्रमिक मजदूर कांग्रेस (इंटक) द्वारा संगठन के प्रदेश अध्यक्ष के के नेमा के निर्देश पर जिला ईकाई द्वारा शहर के घूरडांग स्थित श्रमिक बस्ती में पहुँचकर बाल श्रम जैसी कुप्रथा के खिलाफ नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से श्रमिकों के बीच जागरूकता फैलाने का प्रयास किया। सभाओं को संबोधित करते हुये मध्यप्रदेश ठेका श्रमिक मजदूर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष डॉ अमित सिंह ने कहा कि सभी नियोजनों में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों का नियोजन प्रतिबंधित किया गया हैं। वहीँ खतरनाक उप जीविकाओं एवं प्रविधियों में 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों का नियोजन प्रतिबंधित किया गया हैं।यह संसोधन अधिनियम 2016 की धारा 14 अ के अनुसार धारा 3 तथा 3अ के उल्लंघन को संगेय अपराध प्रावधानित किया गया हैं। यह दंडनीय अपराध है तथा उल्लंघन पर पुलिस प्रकरण दर्ज कर सकती है। उन्होंने श्रमिक भाईयो को बताया कि बाल श्रम अधिनियम के उल्लंघन करने पर 2 साल तक कि सजा व 50 हजार अथवा दोनो दंड दिये जा सकते हैं। फिर भी बच्चे तो अपने पारिवारिक अर्थव्यवस्था के चलते बाल मजदूरी की ओर अग्रसर होते है लेकिन समाज का यह नैतिक दायित्व हैं कि वे बच्चो से मजदूरी न कराकर बाल श्रम को रोके।

इस अवसर पर उपस्थित श्रम निरीक्षक अनुराग प्रताप सिंह व नरेश पटेल ने संयुक्त रूप से बताया कि बाल श्रम एक बड़ी सामाजिक समस्या है जिसे माता पिता और शिक्षकों तथा सरकार को मिलकर हल करना पड़ेगा।
जिला महामंत्री संजय चौरसिया व शहर अध्यक्ष रावेन्द्र सिंह ने कहा कि बचपन शिक्षा व खेल कूद के लिये होता हैं बाल मजदूरी करवा कर बच्चों भविष्य बर्बाद न करे क्योंकि बच्चे देश के सुनहरे भविष्य हैं। कार्यक्रम का संचालन जिला प्रवक्ता महेंद्र सिंह परिहार ने किया जबकि आभार प्रदर्शन इंडस परियोजना के पूर्व समाजसेवी बीरेंद्र सहाय सक्सेना ने की।
इस दौरान मंटू पयासी,शेषमणि कोल,नंदलाल कोल,मनी कोल,तेजबली विश्वकर्मा,पिंकू द्विवेदी,सुनील सोनी,गोकुल कोल,मनु कोल,प्रकाश पायाशी उर्फ गोलू,आदर्श सिंह,छोटू कोल,सकीना बानो सहित अन्य उपस्थित रहे।