बड़ी ख़बर

दुर्ग कलेक्टर ने जारी किया लाकडाउन के लिए दिशा निर्देश

दुर्ग कलेक्टर ने लॉकडाउन अवधि के लिए जारी किया  गाइडलाइन जिसका पालन करना सबको अनिवार्य होगा 

*जिले की सभी सीमाएं सील रहेगी जिले में केवल ईपास के माध्यम से ही आना जाना होगा

* घर पर जाकर दूध बांटने वाले दूध विक्रेता प्रातः 6:00 से 7:00 एवं शाम 6:00 से 7:00 बजे तक एवं न्यूजपेपर हॉकर प्रातः 6:00 से 8:00 बजे तक लॉकडाउन से मुक्त रहेंगे

* दवा दुकानें, मेडिकल स्टोर ,चश्मा दुकान में डीजल पेट्रोल पंप ,एलपीजी एवं सीएनजी दुकाने

* मास्क ,सैनिटाइजर ,एटीएम वाहन अन्य सेवाएं जो इस आदेश में उल्लेखित हो को परिवहन करने वाले वाहन

* बिजली पेयजल आपूर्ति एवं नगरपालिका सेवाएं, टेलीकॉम इंटरनेट सेवाएं आईटी आधारित सेवाएं ,मोबाइल रिचार्ज एवं सर्विसेस दुकाने

* पेट्रोल, डीजल पंप एवं एलपीजी, सीएनजी गैस के परिवहन एवं भंडारण गतिविधियां

* खाद्य दवा एवं चिकित्सा उपकरण सहित सभी आवश्यक वस्तुओं ई-कॉमर्स आपूर्ति सुरक्षा कार्य में लगी सभी एजेंसियां[ निजी एजेंसियों] सहित

* राज्य सरकार द्वारा विशेष आदेश से निर्धारित कोई सेवा

cg

*जिले के अंतर्गत स्थित समस्त औद्योगिक संस्थान इकाइयों एवं माइनिंग [खान] को इस प्रतिबंध से छूट रहेगी

* समस्त औद्योगिक संस्थान इकाइयां जिन्हें उक्त प्रतिबंध से छूट प्रदान की जा रही है उनके लिए आवश्यक होगा

* धान परिवहन उद्योग एवं निर्माण कार्य

* बैंक एवं पोस्ट ऑफिस डाक घर प्रातः 10:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक खुले रहेंगे

* बोर्ड परीक्षाएं एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं का संचालन की अनुमति होगी

* पशु चारा खाद्य आपूर्ति से संबंधित परिवहन सेवाएं निर्बाध रूप से संचालित रहेगी

* विवाह /अंत्येष्टि  हेतु पूर्व से अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा

* जिले में फैक्ट्री निर्माण एवं श्रम कार्य से संचालित करने वाली समस्त इकाइयां भारत सरकार एवं राज्य सरकार के द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के शब्दों पर संचालित रहेगी

* पेट्रोल पंप संचालकों द्वारा निर्धारित समयानुसार केवल शासकीय वाहन शासकीय कार्य में प्रयुक्त वाहन अस्पताल मेडिकल इमरजेंसी से संबंधित निजी वाहन एंबुलेंस एलपीजी परिवहन कार्य में प्रयुक्त वाहन एयरपोर्ट रेलवे स्टेशन अंतर राज्य बस स्टैंड से संचालित ऑटो टैक्सी विधि मान पारित करने वाले वाहन एडमिट कार्ड का लेटर दिखाने पर परीक्षार्थी उनके अभिभावक परिचय पत्र दिखाने पर मीडिया कर्मी / प्रेस वाहन / न्यूज़पेपर होकर दिल तो वहां तथा छत्तीसगढ़ में नहीं रुकते हुए अन्य राज्य से सीधे अन्य राज्य जाने वाले वाहन को पी एल प्रदान किया जाएगा

* आपातकालीन स्थिति में यात्रा के दौरान चार पहिया वाहनों में ड्राइवर सहित अधिकतम तीन एवं दोपहिया वाहनों में केवल दो व्यक्तियों को यात्रा की अनुमति होगी निर्देश का उल्लंघन किए जाने पर 15 दिवस हेतु वाहन जप्त करते हुए की जाएगी

* यदि किसी भी व्यवसाय के द्वारा शर्तों में से किसी एक या एक से अधिक शर्तों का उल्लंघन किया जाता है तो उसकी दुकान को तत्काल प्रभाव से 15 दिवस के लिए तीन कर दिया जाएगा।