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रेरा ने की बड़ी कार्रवाई ,रियल एस्टेट प्रोजेक्ट पर लगा एक लाख रूपए का जुर्माना

रायपुर। छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) द्वारा रियल एस्टेट प्रोजेक्ट ”आनंद विहार फेस-2, पोटिया कला, जिला-दुर्ग (छ.ग.) प्रमोटर-लैण्डमार्क एसोसिएट्स द्वारा-श्री सुभाष कुशवाहा, पता-शॉप नं.-116, लैण्डमार्क हाऊस, स्मृति नगर मार्केट, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.), छत्तीसगढ़ रेरा में पंजीयन नंबर PCGRERA280718000639 के रूप में 28 जुलाई 2018 से पंजीकृत है। भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा 11 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार सभी प्रमोटर्स को उनके प्रत्येक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स की त्रैमासिक प्रगति रेरा के वेबपोर्टल पर अपडेट करना अनिवार्य है। प्राधिकरण द्वारा समीक्षा के दौरान यह पाया गया कि उनके द्वारा अधिनियम के उक्त प्रावधानों तथा प्राधिकरण के निर्देशों की अवहेलना करते हुए प्रमोटर द्वारा ऊपर वर्णित रियल एस्टेट प्रोजेक्ट की त्रैमासिक प्रगति प्राधिकरण के वेबपोर्टल पर अब तक अपडेट तक  नहीं की गई है। इस संबंध में प्राधिकरण के प्रकरण क्रमांक-M-COM-2019-00539 में सुनवाई के दौरान प्रमोटर सूचनोपरांत अनुपस्थित रहे। उक्त प्रकरण में प्राधिकरण द्वारा 24 फरवरी 2021 को प्रमोटर के विरूद्ध आदेश पारित करते हुए एक लाख रुपये का जुर्माना  किया गया है।

cg