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गद्दारों पर शिकायत का नहीं होता कोई असर नही की कोई कार्यवाही।

गद्दारों पर शिकायत का नहीं होता कोई असर नही की कोई कार्यवाही।

शिकायत राजजीतन सिंह कर्रा वा तारणा तिवारी ने निर्धारित तिथि के बाद बने विकलांग प्रमाण पत्र पर दिया था आवेदन।

शिक्षा विभाग में सम्मिलियन के समय बीटीआई लखनऊ की अंक सूची फर्जी पाई गई तब भी नहीं की गई कोई कार्यवाही

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रामनगर सतना(शैलेन्द्र चौरसिया) — स्थानीय शिक्षा निकाय संविदा शाला शिक्षक भर्ती 2001 मे ऐसे अभ्यर्थियों का चयन किया गया जिनकी नियुक्ति पूर्ण रुपेण अबैध है। जिसकी मन मे कल्पना की जा सकती है। जब कुर्शी पर गद्दार आशीन हो जाए तो योग्यता की कोई कद्र नही रह जाती। योग्य अभ्यर्थी दर दर की ठोकर खाने के लिए विवश और मजबूर होते हैं। उनकी योग्यता को अंधेर खाई में ले जाकर दफन कर दी जाती है।
गद्दारों द्वारा योग्य अभ्यर्थियों के जीवन की काली दस्तान लिखी जाती है।
शीला मिश्रा पिता शारदा प्रसाद मिश्रा निवासी रामनगर इनकी नियुक्ति मे ऐसे प्रश्नचिन्ह है जिनका कोई जबाब नही फिर भी नियुक्ति हुई और अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। हर माह शासन के राजस्व पर इनकी पेमेंट पर हो रही छति।
संविदा शाला शिक्षक भर्ती 2001 मे प्रमुख्य सचिव शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश शासन के आदेशानुसार आवेदन करने की अंतिम तिथि 26-07-2001 थी
और मेडिकल वोर्ड द्वारा 28-07-2001 को विकलांग प्रमाण पत्र जारी किया गया* और इसी विकलांग प्रमाण पत्र के आधार पर नियुक्ति हुई जिसमे साक्षात्कार की तिथि 08-08-2001 थी।
*भर्ती कला संकाय सामान्य विकलांग महिला के 02 पदो की भर्ती हुई*
इनका अर्हताई परीक्षा का पूर्णांक 1800 प्राप्तांक 831 प्रतिशत 46.17,।।
जिसमें फर्जी बी.टी.आई (भा.शि.प.) उ.प्र. की अंकसूची के अंकों सहित। मैरिड का प्रतिशत 40.91 था।
*फाल्ट ——-–———-*
1. आवेदन के अंतिम तिथि बाद विकलांग प्रमाण पत्र बना और आवेदन मे नत्थी हो गया ।
2. बी.टी.आई की अंक सूची आवेदन मे बाद मे लगाई गई है जो पूर्णरूपेण फर्जी है।
3. इन्होंने अपना आवेदन 25-07-2001 को जनपद पंचायत रामनगर में जमा किया था।
*पदांकित शाला माध्यमिक शाला नादो
प्रथम नियुक्ति आदेश 14-08-2001 को जारी हुआ जिसमे ज्वाईन की तिथि 20-08-2001 तक थी।
*कलेक्टर सतना के पास शिकायत होने पर 24-08-2001 को कलेक्टर सतना टी.धर्माराव ने रोक लगाई गई।
न्यायालय कलेक्टर मे केश के सुनबाई दौरान आगामी भर्ती मे सी.पी.सी चौहान और वीरेन्द्र पाण्डेय को भर्ती प्रक्रिया से दूर रखा जाए और भर्ती कैंशिल ना करते हुए 37 लोगो के नियुक्ति निरस्त कर दी गई जो आदेश 27-12-2001 को जारी है।
केश रीवा कमिश्नर मे चला जहा पर सभी बिन्दु की विस्तृत जाच कर किसी का भविष्य प्रभावित ना हो 03-04-2002 को कलेक्टर सतना को आदेश रीवा कमिश्नर द्वारा जारी किये गये।
कलेक्टर सतना ने विस्तृत जांच कर 31-03-2003 को आदेश जारी किया की उस समय अर्थात 26-07-2001 की तिथि पर आए आवेदनो पर पुनः चयन सूची तैयार कर नियुक्ति किए जाए। जिसका पत्र क्रमांक 366 दिनांक 10-04-2003 को जनपद पंचायत रामनगर को आदेश जारी किया गया।

किन्तु योग्य अभ्यर्थियों का भबिष्य गद्दारों द्वारा ही तो लिखा जाना था उनके जीवन मे कहा आने वाली  बहार

फिर वही पुरानी लिस्ट 14-08-2001 की
जिसमें नियुक्ति आदेश दिनांक बदल दी गई और शीला मिश्रा पिता शारदा प्रसाद मिश्रा को 21-04-2003 को नियुक्ति आदेश जारी किया गया।
*जहा पर 25-03-2003 को ज्वाईन कर उपस्थिति दी*
तीन बर्ष की सेवा पश्चात 24 -04- 2006 को शिक्षण अवधि बढा दी गई।
जुलाई 2008 मे सहायक अध्यापक मे नियुक्ति हो गई
लगातार सेवा 12 बर्षो तक दी तब प्रथमक्रम उन्नति अप्रैल 2015 वेतनमान आदेश जारी हुए
सत्र 2018 मे शिक्षा विभाग सम्मिलियन के लिए सत्यापन पर आवेदन के समय बीटीआई लखनऊ की अंक सूची फर्जी पाई गई किन्तु कोई कार्यवाही नही की गई और सत्यापन कर शिक्षा विभाग मे सम्मिलियन किया।
*वर्तमान पदस्थ शाला – संकुल कन्या रामनगर के 23130510606 गोविंदपुर विद्यालय मे पदस्थ है*
जिस विकलांग प्रमाण पत्र पर नियुक्ति हुई वो आवेदन अंतिम तिथि के बाद बना है और बीटीआई की अंकसूची फर्जी थी जब की इन्होंने अपना आवेदन 25-07-2001 की तारीख पर जमा किया था।
*फिर भी हुई नियुक्ति*