उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग (उपभोक्ता फोरम) ने दिया पीडिता के पक्ष में फैसला
ग्वालियर। उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग (उपभोक्ता फोरम) इंदौर ने मेहरा बाल चिकित्सालय एंड नवजात शिशु ESU के डॉक्टर अंशुल मेहरा और मैस्कॉट हॉस्पिटल सिंधी कॉलोनी कंपू ग्वालियर के मालिक आलोक अग्रवाल, डॉ सीमा शिवहरे एवं डॉ मनोज बंसल पर ₹1000000 का जुर्माना लगाया है। डॉक्टरों पर आरोप है कि उन्होंने निमोनिया से पीड़ित 3 साल की मासूम बच्ची का गलत इलाज किया जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई थी। घटना 2013 की है। बच्ची के पिता ने 9 साल तक न्याय की लड़ाई लड़ी, जो अभी भी जारी है।
ग्वालियर। उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग (उपभोक्ता फोरम) इंदौर ने मेहरा बाल चिकित्सालय एंड नवजात शिशु ESU के डॉक्टर अंशुल मेहरा और मैस्कॉट हॉस्पिटल सिंधी कॉलोनी कंपू ग्वालियर के मालिक आलोक अग्रवाल, डॉ सीमा शिवहरे एवं डॉ मनोज बंसल पर ₹रु .1000000 का जुर्माना लगाया है। डॉक्टरों पर आरोप है कि उन्होंने निमोनिया से पीड़ित 3 साल की मासूम बच्ची का गलत इलाज किया जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई थी। घटना 2013 की है। बच्ची के पिता ने 9 साल तक न्याय की लड़ाई लड़ी, जो अभी भी जारी है।

